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Bihar News: बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के बाहर वर्षों से खड़े भाप इंजन को फर्जी तरीके से कबाड़ के तौर पर बेचने के मामले में एक इंजीनियर को निलंबित कर उसके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गयी है. समस्तीपुर रेलमंडल के प्रबंधक (DRM) आलोक अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में पूर्णिया जिला के बनमनखी के इंजीनियर (Railway Engineer) राजीव रंजन झा सहित सात लोगों के खिलाफ रविवार देर शाम एक प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

उन्होंने बताया कि समस्तीपुर डीजल शेड के इंजीनियर राजीव रंजन झा 14 दिसंबर को एक हेल्पर सुशील यादव के साथ पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास वर्षों से खड़े उक्त पुराने भाप इंजन को गैस कटर से कटवाते हुए पाए गए थे. जब पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पुलिस चौकी के प्रभारी एमएम रहमान ने झा को रोका तो उन्होंने डीजल शेड के मंडल अभियंता का पत्र दिखाते हुए कहा कि उक्त इंजन का कबाड़ वापस डीजल शेड ले जाना है.

अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में झा ने मेमो भी जारी किया, अगले दिन सिपाही संगीता ने कबाड़ ढोने वाले वाहनों के प्रवेश की एंट्री देखी, लेकिन उसपर कबाड़ नहीं लदा पाने पर जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी. इस संबंध में RPF द्वारा की गयी छानबीन के दौरान मंडल अभियंता ने बताया कि इंजन का कबाड़ लाने के लिए डीजल शेड से कोई आदेश जारी नहीं हुआ. इस मामले को लेकर DRM के निर्देश पर डीजल शेड पोस्ट पर तैनात दारोगा वीरेंद्र द्विवेदी सहित तीन रेलकर्मियों को भी लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है.

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