सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी


शुक्रवार (26 मई) को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

रिपोर्टों के अनुसार, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया कि पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों के एक पैनल को आप नेता की जांच करने दें।

सत्येंद्र जैन, जिन्हें ईडी द्वारा दायर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, को अब 11 जुलाई, 2023 तक जमानत दे दी गई है। उन्हें 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत अवधि के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई इस साल 10 जुलाई तक के लिए स्थगित की गई है।





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