ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष ने पूरे मस्जिद परिसर की एएसआई जांच पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई

ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष ने पूरे मस्जिद परिसर की एएसआई जांच पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा समूचे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की जांच के मामले में मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करायी.

कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की है। यहां की एक अदालत में पिछले मंगलवार को एक याचिका दायर की गई थी जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार न केवल “शिवलिंग” बल्कि ज्ञानवापी परिसर के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी।

अदालत ने अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति को हिंदू पक्ष द्वारा दायर नई याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 19 मई तक का समय भी दिया था। आवेदन की कॉपी मस्जिद कमेटी को भी दी गई।

यह याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एएसआई को पिछले साल ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग जैसी संरचना का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश देने के बाद दायर की गई थी।

बाद में, हिंदू पक्ष ने इसे केवल ‘शिवलिंग’ तक सीमित करने के बजाय पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने की एक नई मांग की।

सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने छह याचिकाकर्ताओं की ओर से पूरे इलाके का सर्वे कराने की मांग की है.

“हमने एक आवेदन दायर किया था कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग करके कथित मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। आज, जिला न्यायालय, वाराणसी ने अंजुमन इंतेजामिया, यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह 19 मई तक अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, अगली सुनवाई 22 मई को, “अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा।

याचिका राम प्रसाद सिंह, महंत शिव प्रसाद पांडेय, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से दायर की गई है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के दौरान मिले कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दे दी।

ज्ञानवापी मस्जिद का ‘वज़ू’ क्षेत्र हिंदू और मुसलमानों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद का केंद्र है क्योंकि हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि उस स्थान पर ‘शिवलिंग’ पाया गया है, हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने उसी पर विवाद किया और कहा कि यह केवल एक पानी का फव्वारा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा से जुड़े मामले को सिविल जज से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. 17 मई, 2022 को एक अंतरिम आदेश में, शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को ‘वज़ू’ क्षेत्र की सुरक्षा करने का निर्देश दिया, जहां कथित तौर पर ‘शिवलिंग’ पाया गया था और मुसलमानों को नमाज़ के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान पाए गए एक “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को टाल दिया।

(यह समाचार रिपोर्ट एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है। शीर्षक को छोड़कर, सामग्री ऑपइंडिया के कर्मचारियों द्वारा लिखी या संपादित नहीं की गई है)



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