Gyanvapi Masjid case: 1194 से बहस का केंद्र रही है ज्ञानवापी मस्जिद

बाबरी मस्जिद विवाद के अब वाराणसी की प्रसिद्ध ज्ञानवापी मस्जिद पर बहस छिड़ गयी है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने 16वीं शताब्दी में एक मंदिर को तोड़कर किया था। याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा परिसर के विस्तृत सर्वेक्षण की मांग की।

सर्वेक्षण के कदम को तर्क के दोनों पक्षों से कड़ी प्रतिक्रिया मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 मई, 2022) को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि सर्वेक्षण को एक वीडियो में टेप किया जाएगा।

हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब ज्ञानवापी मस्जिद को विवाद में खींचा गया है, मस्जिद 1194 से बहस का केंद्र रही है। यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद और उसके इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं।

अदालत के अभिलेखागार और दस्तावेजों के अनुसार, 1936 में, ज्ञानवापी मस्जिद की वैधता का पता लगाने के लिए एक परीक्षण में प्रोफेसर अल्टेकर की गवाही सहित कई लोगों ने देखा।

16 वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय के इतिहासकार द्वारा लिखित ‘मा असिरे आलम गिरी’ के अंश प्रस्तुत किए, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापित मस्जिद एक मंदिर है। जिसका जिक्र 14 मई 1937 को, बनारस मूल के इतिहासकार प्रोफेसर परमात्मा शरण ने ब्रिटिश सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 (13) के तहत, सामान्य इतिहास की किताबों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है।

अल्टेकर और चीनी यात्री ह्वेनसांग के ऐतिहासिक खाते जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत पंजीकृत हैं, एक मंदिर और सौ फीट लंबे शिव लिंग के बारे में बात करते हैं।

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