कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 34 साल पुराने इस मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी करार दिया गया है और उन्हें एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह केस पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले खुला था। दरअसल, 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को इस मामले में 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन पीड़ितों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी, जिसे अदालत ने मान लिया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया।
नवजोत सिंह सिद्धू पर 1988 में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू ने पटियाला में शेरनवाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच में एक जिप्सी कार खड़ी की थी। उस समय मृतक समेत दो लोग एक बैंक के सामने पैसे निकालने जा रहे थे। गुरनाम सिंह नाम के शख्स ने सिद्धू से कार हटाने को कहा। लेकिन जैसे ही उनके साथ मौजूद सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू ने हिलने से मना कर दिया, उनके बीच बातचीत शुरू हो गई।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद, नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर का सहारा लिया और कहा, “कानून की महिमा के आगे झुकेंगे ….”।
आदेश के अनुसार सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। सिद्धू को पहले 1000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया था। अब, सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है।