देशद्रोह कानून पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (11 मई, 2022) को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी और केंद्र और राज्यों से कहा कि वे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए को लागू करते हुए नई प्राथमिकी दर्ज करने से बचें।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब तक आगे की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कानून के इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं करना उचित होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा, “देशद्रोह के आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए।” और साथ ही कहा कि आरोपी को दी गई राहत जारी रहेगी और प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख तय की गई है।

इससे पहले दिन में कार्यवाही के दौरान, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देशद्रोह के अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की निगरानी के लिए एक पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जा सकता है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत को बताया कि देशद्रोह के अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने को रोका नहीं जा सकता क्योंकि प्रावधान एक संज्ञेय अपराध से संबंधित है और 1962 में एक संविधान पीठ ने इसे बरकरार रखा था।

देशद्रोह के लंबित मामलों के संबंध में, केंद्र ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई तेज की जा सकती है क्योंकि सरकार को प्रत्येक मामले में अपराध की गंभीरता का पता नहीं था और उनके पास आतंक या मनी लॉन्ड्रिंग एंगल हो सकते हैं।

विधि अधिकारी ने पीठ से कहा, “आखिरकार, लंबित मामले न्यायिक मंच के समक्ष हैं और हमें अदालतों पर भरोसा करने की जरूरत है।”

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पहले से दर्ज नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए लंबित राजद्रोह के मामलों को स्थगित रखने और औपनिवेशिक युग के दंड कानून की सरकार की फिर से परीक्षा समाप्त होने तक नए मामले दर्ज नहीं करने पर केंद्र का रुख मांगा था।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से दो विशिष्ट प्रश्नों के बाद स्पष्ट रुख अपनाने के लिए कहा और सहमति व्यक्त की कि आईपीसी की धारा 124 ए पर फिर से विचार करना सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, एक दिन बाद उसने एक हलफनामा दायर कर पुनर्विचार का फैसला किया।

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