दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति पर क्रूरता का आरोप नहीं लगा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति पर क्रूरता का आरोप नहीं लगा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

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22 जुलाई को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसले को पलट दिया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत आरोपित 46 वर्षीय व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आदमी के खिलाफ शिकायत उसकी ‘दूसरी पत्नी’ ने दर्ज की थी, जिससे उनकी शादी ‘अमान्य’ हो गई और इसलिए धारा 498ए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।

विशेष रूप से, धारा 498ए का उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके पतियों या उनके जीवनसाथी के परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार से बचाना है। चूंकि विवाह अवैध पाया गया, इसलिए उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों द्वारा पारित सजा आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति एस रचैया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि निचली अदालतों को आरोपों को स्वीकार या विचार नहीं करना चाहिए था क्योंकि शिकायतकर्ता महिला को उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी। उस आधार पर, आईपीसी की धारा 498-ए के तहत कथित अपराध सुनवाई योग्य नहीं था।

कोर्ट कहा, “दूसरे शब्दों में, दूसरी पत्नी द्वारा पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। निचली अदालतों ने इस पहलू पर सिद्धांतों और कानून को लागू करने में त्रुटियां कीं। इसलिए, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित है।”

मामला कंथाराजू से संबंधित है जो तुमकुरु जिले के विट्टावतनहल्ली का निवासी है और उसकी ‘दूसरी पत्नी’ है। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी जहां अदालत ने उनके खिलाफ गंभीर आरोपों को संबोधित किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह कंथाराजू की दूसरी पत्नी थी। वे पांच साल तक एक साथ रहे और उनका एक बेटा भी था। हालाँकि, वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी और उसे लकवा मार गया था, जिससे वह अक्षम हो गई थी। उसने दावा किया कि जैसे-जैसे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, कंथाराजू का उसके प्रति व्यवहार नाटकीय रूप से बदल गया। बाद में, उसने उसके साथ क्रूरता और मानसिक यातना देना शुरू कर दिया। इस स्थिति से बाहर आने के लिए उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

उनकी शिकायत और मुकदमे की कार्यवाही के बाद, तुमकुरु ट्रायल कोर्ट ने कंथाराजू को आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी पाया। फैसला 18 जनवरी 2019 को सुनाया गया था। अदालत के इस फैसले की बाद में अक्टूबर 2019 में सत्र न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।

हालाँकि, कंथाराजू ने दोषसिद्धि को चुनौती दी और उसी वर्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

गहन परीक्षण के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरी पत्नी को धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने जनवरी और अक्टूबर 2019 के दौरान पारित निचली अदालतों के पहले के फैसलों को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, निचली अदालत को शिकायतकर्ता को दूसरी पत्नी के रूप में मानना ​​चाहिए था, जैसा कि सबूतों से पता चलता है, जब तक कि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं कर दिया था कि उनकी शादी वैध थी और उन्हें उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था।

कोर्ट कहा, “अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि पीडब्लू.1 की शादी कानूनी है या वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, निचली अदालतों को पीडब्लू.1 (शिकायतकर्ता महिला) और 2 (उसकी मां) के साक्ष्य पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि पीडब्लू.1 दूसरी पत्नी थी।”

उच्च न्यायालय ने इस मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों पर प्रकाश डाला – शिवचरण लाल वर्मा मामला और पी शिवकुमार मामला।

न्यायमूर्ति रचैया ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन दो निर्णयों का अनुपात स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यदि पति और पत्नी के बीच विवाह शून्य और शून्य के रूप में समाप्त हो गया, तो आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

न्यायमूर्ति राचैया ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता की मां ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी थी, इसलिए निचली अदालतों के दोषसिद्धि के फैसले को रद्द किया जाता है।

कोर्ट टिप्पणी की, “बेशक, वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने अपने साक्ष्य में, पीडब्लू.2, पीडब्लू.1 की माँ होने के नाते, दोनों ने लगातार गवाही दी है और स्वीकार किया है कि पीडब्लू.1 याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी है। तदनुसार, दोषसिद्धि दर्ज करने में निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को अलग रखने की आवश्यकता है।”

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