‘हिंदुओं की सहनशीलता का परीक्षण किया जा रहा है’: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामायण पात्रों के घटिया चित्रण पर आदिपुरुष फिल्म निर्माताओं को फटकार लगाई
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज फिल्म आदिपुरुष में रामायण के पात्रों के आपत्तिजनक चित्रण के लिए फिल्म के निर्माताओं को कड़ी फटकार लगाई। उच्च न्यायालय देखा कि फिल्म निर्माताओं द्वारा हिंदुओं की सहनशीलता के स्तर का परीक्षण किया जा रहा है।
भगवान राम और भगवान हनुमान सहित धार्मिक पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने के लिए फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं की आलोचना करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज कहा कि एक विशेष धर्म (हिंदुओं का संदर्भ) के प्रति सहिष्णुता का स्तर क्यों बढ़ाया जा रहा है… pic.twitter.com/NcT7FxqX1E
– लाइव लॉ (@LiveLawIndia) 27 जून 2023
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने टिप्पणी की कि सीबीएफसी को फिल्म को प्रमाणन देते समय कुछ करना चाहिए था।
“जो सज्जन हो उसे दबा देना चाहिए? क्या ऐसा है? यह अच्छा है कि यह एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसके मानने वालों ने सार्वजनिक व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं की। हमें आभारी होना चाहिए. हमने खबरों में देखा कि कुछ लोग कुछ सिनेमाघरों में गए थे और उन्होंने ही उन्हें स्क्रीनिंग बंद करने के लिए मजबूर किया. वे वहां भी कुछ कर सकते थे. अगर हम इस मुद्दे पर भी इसलिए आंखें बंद कर लें कि ऐसा कहा जाता है कि इस धर्म के लोग (हिंदू) बहुत सहिष्णु हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी सहनशीलता की परीक्षा होती रहेगी?“, पीठ ने पूछा।
पीठ आदिपुरुष फिल्म में बेतुके संवादों और रामायण के पात्रों के चित्रण के खिलाफ दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने फिल्म निर्माताओं को यह कहकर आलोचना से बचने की कोशिश करने के लिए भी फटकार लगाई कि उनकी फिल्म केवल रामायण के कुछ हिस्सों से प्रेरित है।
“क्या डिस्क्लेमर लगाने वाले लोग देशवासियों को, युवाओं को बुद्धिहीन मानते हैं? आप भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान हनुमान, रावण और लंका दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि यह रामायण नहीं है? “
इस दलील पर कि कुछ संवाद बदल दिये गये हैं, पीठ ने कहा, “उस अकेले से काम नहीं चलेगा. आप दृश्यों का क्या करेंगे? निर्देश लें, फिर हमें जो करना है वो जरूर करेंगे…अगर फिल्म का प्रदर्शन रुका तो जिन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं उन्हें कुछ राहत मिलेगी.”
अदालत ने संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को मामले में प्रतिवादी पक्ष बनाने के याचिकाकर्ताओं के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें नोटिस भेजने का आदेश दिया।
सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप तिवारी और बंदना कुमार ने वकील रंजना अग्निहोत्री और सुधा शर्मा के माध्यम से जनहित याचिकाएं दायर की थीं।
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